- -अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड-5 व 19 को किया गया आरक्षित
-सामान्य जाति की महिलाओं व पिछड़ा वर्ग तथा अन्य के लिए वार्डों की स्थिति ज्यों की त्यों
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि जिला परिषद के 24 वार्डों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये गये वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड नंबर-5 तथा वार्ड नंबर-19 को आरक्षित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय के नोटिस क्रमांक 1274-92/पं. चुनाव दिनांक: 01/07/2021 की निरंतरता में सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4 के अंतर्गत दिनांक:20/05/2021 को जिला परिषद सोनीपत के कुल 24 वार्डों की वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधित) नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत व महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के पत्र क्रमांक: ईसीए-1-2021/54807-55000 दिनांक: 25/05/2021 द्वारा जारी हिदायतों अनुसार जिला परिषद सोनीपत के सभी 24 वार्डों में से पांच वार्ड अनुसूचित जाति (महिला सहित) हेतू आरक्षित में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में संशोधन किया गया है, जिनका अंतिम प्रकाशन किया जाता है।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए वार्ड-1, 5, 18, 19 और वार्ड-20 को आरक्षित किया गया था, जिनमें से अब वार्ड नंबर-5 तथा वार्ड नंबर-19 को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि पहले वार्ड नंबर-18 व वार्ड नंबर-20 को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। इसके साथ ही उपायुक्त ने बताया कि उक्त वार्डों का आरक्षण केवल छठे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के प्रयोजन के लिए लागू रहेगा। पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित वार्ड (महिला सहित), सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड तथा महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए वार्डों की स्थिति दिनांक:01/07/2021 को जारी किये गये नोटिस अनुसार यथावत रहेंगे।