सोनीपत। एसडीएम सुरेन्द्र दून ने जानकारी दी कि हरियाणा राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 (2)/ हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियम 2021 के नियम 5 व 6 के तहत गन्नौर के सभी 53 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में महिलाओं (अनुसूचित जाति, सामान्य जाति एवं पिछडा वर्ग) के लिए नियमानुसार/अनुक्रमित संख्या अनुसार आरक्षण 15 जुलाई को सुबह 11:30 बजे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय गन्नौर में किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति मौके पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित हो सकते हैं।