रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला ने कहा कि 10 जुलाई को जिला स्तर पर सोनीपत व उपमंडलीय स्तर पर गोहाना, गनौर, खरखौदा न्यायिक परिसर में आपसी सहमति से कसों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत के द्वारा न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट के मामले ), बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों समेत अन्य विभिन्न लंबित वर्गों के मामलों का निपटारा किया जायेगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने कहा कि एडीआर सेंटर स्थित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंको के बैंक लोन केसों व अन्य जन उपयोगी सुविधाओं से सम्बंधित केसों का निस्तारण किया जायेगा । कोई भी परिवादी अपने केसों का न्यायालय में पहुँच कर आपसी रजामंदी से केसों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि अब तक आगामी लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्ट द्वारा विभिन्न वर्ग के केसों का चयन किया गया है जिनमें आपसी रजामंदी से निपटारे की संभावना है। इसके अंतर्गत फौजदारी समाधेय यानी क्रिमिनल कम्पाउंडेबल के 86, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट) के 118, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट ) की अपील के 15 केस, बैंक रिकवरी के 32 केस, 148 अन्य दीवानी मामले (सिविल केस), मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों के 100 केस, एक्साइज एंड गैंबलिंग एक्ट के 12 केस परमानेंट लोक अदालत में बैंक रिकवरी व टेलीफोन सेवा संबंधित 15 केस चयनित किए गए है। लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य सहायता के लिए जिला एडीआर परिसर स्थित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर में संपर्क किया जा सकता है।