-टावर स्थापना के लिए आवेदनों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करें अधिकारी
– जिला स्तरीय टावर कमेटी की बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त ललित सिवाच ने निर्देश कि कोई भी दूरसंचार कंपनी बिना अधिकृत अनुमति के अपने टावर स्थापित न करें। दूरसंचार कंपनी अपने टावर लगाने के लिए सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई व औपचारिकताओं को पूरा करे। उपायुक्त सिवाच लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय टावर कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान टावर स्थापना को लेकर मिली शिकायतों की सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने यह निर्देश दिए।
गोहाना के वार्ड-11 के अंतर्गत जियो कंपनी अपना टावर बिना अनुमति के लगा चुकी है, जिस पर आपत्ति दर्ज की गई। नगर परिषद की ओर से कंपनी को अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसी प्रकार जाहरी गांव में इंडस कंपनी बिना अनुमति के टावर स्थापित कर रही है। ऐसे मामलों में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि टावर स्थापना से पहले आवश्यक अनुमति लेनी जरूरी है। सोनीपत नगर के एक मामले (टावर स्थानांतरित करवाना) की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि रेडिएशन की जांच के लिए शिकायतकर्ता को फीस जमा करवानी होगी। निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद टावर की रेडिएशन की जांच करवा दी जाएगी। उपायुक्त ने टावर स्थापना तथा भूमिगत तार डालने इत्यादि को लेकर लंबित आवेदनों की भी सुनवाई की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इस प्रकार के आवेदन पर 45 दिन के भीतर निर्णय लें। बेवजह आवेदन लंबित न रखें। निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निपटारा करें। उन्होंने विशेष रूप से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए कि वे भी जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करें। कुछ मामलों में कंपनी की ओर से फीस जमा नहीं करवाई गई है। साथ ही कुछ मामलों में कागजी कार्रवाई भी अपूर्ण पाई गई है। उपायुक्त सिवाच ने कहा कि बेहतरीन दूरसंचार व्यवस्था के लिए एकजुटता के साथ काम करें।