सोनीपत। जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गर्मियों में जिले से गुजरने वाली नहरों के किनारों पर नहाने के लिए भारी संख्या में भीड़ इक्ट्ठा हो जाती है। जिसके कारण कई बार नहर में नहाने वालों की पानी में डूबने की आंशका बनी रहती है, क्योंकि नहरों में पानी का प्रवाह विभिन्न परिस्थितियों के अधीन है। जिलाधीश ने मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहरों में व्यक्तियों के प्रवेश और वहां स्नान करने पर पाबंधी लगाई हैं।
जिलाधीश ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर सभी नहरों पर जगह-जगह नोटिस बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि नोटिस बोर्ड के माध्यम से लोगों को नहरों में न नहाने के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि नहरों के साथ लगते गांव में मुनादी करवाई जाएं कि कोई भी व्यक्ति नहरों के किनारों पर न जाए और न ही नहरों में स्नान करें।
जिलाधीश ने कहा कि धारा-144 के आदेश जिला प्रशासन के साथ-साथ पुलिस बल या ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों तथा बचाव व खोजबीन कार्य में लगे गोताखेरों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।