महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि 07 जून तक बढ़ाई : उपायुक्त  

महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा की अवधि 07 जून तक बढ़ाई : उपायुक्त  

  • -अब सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
  • -दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूला के आधार पर ही खुलेंगी
  • -स्कूल, कॉलेज, आईटीआई 15 जून तथा आंगनवाड़ी केन्द्र तथा क्रेच 30 जून तक रहेंगे बंद
  • एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी

रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह यानी 07 जून, 2021 प्रात: 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीमित संख्या के साथ शॉपिंग मॉल खोलने के लिए छूट दी गई है। अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। उपायुक्त पूनिया ने कहा कि सरकार द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा दुकानों के खुलने का समय बढाया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूला के साथ खोली जा सकती हैं। जबकि पहले यह समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था।

उपायुक्त ने कहा कि आंगनवाड़ी और क्रेच 30 जून तक और स्कूल, कॉलेज व आईटीआई 15 जून तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल को ग्राहकों की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग मॉल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है।मॉल मालिकों को प्रवेश और निकासी पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करना होगा। मॉल मालिकों को इस सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे और जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि उद्योगों को कोविड-19 एप्रोप्रियेट व्यवहार का पालन करते हुए कार्य संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के दिशा-निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे।

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