सोनीपत। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि माननीय हाई पावर समिति की 14वीं बैठक में 07 मई को सर्वोच्च न्यायलय दवारा जारी निर्देशों की अनुपालना में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजन गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड की महामारी की दूसरी लहर के चलते कैदियों की पैरोल को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि इस समिति दवारा निर्धारित श्रेणियों के तहत विशेष पैरोल पर छोडे गए 7 साल से अधिक की सजा वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति दी गयी इस समिति द्वारा निर्धारित श्रेणियों के तहत विशेष पैरोल पर पहले रिहा किए गए 07 साल से अधिक के कारावास की सजा पाने वाले सभी दोषियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा 31 अगस्त तक विशेष पैरोल पर फिर से जमानत के उसी सेट पर रिहा किया जाएगा, यदि जमानतदार इसके लिए सहमति देते हैं और नए सिरे से पूछताछ किए बिना।
इसके अलावा नए जमानतदारों के मामले में जहां पुरानी जमानतदार अपनी सहमति देने से इनकार करते हैं, नए जमानतदारों को शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नई जांच किए बिना सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए स्वीकार किया जाएगा। दोषियों को मिली विशेष पैरोल 14 मई से शुरू होने वाले 9वें चरण में आत्मसमर्पण भी 31 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि, दोषी जो निर्धारित तिथि पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहे हैं या फरार हैं या जिनके खिलाफ विशेष पैरोल पर नए मामले दर्ज किए गए थे, वे विशेष पैरोल के हकदार नहीं होंगे।