-निर्धारित किए गए दामों से अधिक वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, -सभी दुकानदार अपने दुकानों पर लगाएं निर्धारित किए गए दामों की लिस्ट
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि कोविड-19 के कारण जिला में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वितरण को सूचारू रूप से चलाने के लिए व कीमतों में असामान्य बढोतरी की रोकथाम के जिला प्रशासन तथा होलसेल डीलर, किरयाणा एसोसिएशन सोनीपत द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मार्केट में प्रचलित थोक कीमतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की खुदरा दरें प्रति किलोग्राम व प्रति लीटर निर्धारित की है। उपायुक्त ने हरी दाल मूंग की 100-110 रूपये, तुर दाल अरहर की 90-100 रूपये, मूंग दाल साबूतकी 100-105 रूपये, मूंग दाल धूली की 115-120 रूपये, उडद दाल धूली की 110-115 रूपये, उडद दाल बिना धूली की 95-105 रूपये, मसूर दाल की 85-95 रूपये, चना दाल 75-80 रूपये, चीनी की 38-40 रूपये, चावल परमल की 30-35 रूपये, चावल सरबती की 40-42 रूपये, आटा 22-24 रूपये प्रति किलो दर तय की गई है।
इसके अलावा नमक 20 रूपये, हल्दी 140-155 रूपये, मिर्च 200-240 रूपये, जीरा 200-220 रूपये, राजमा 100-140 रूपये, काले छोले 70-75 रूपये, बेसन 70-80 रूपये, मैदा 25-27 रूपये प्रति किलोग्राम की दर तय की गई है। वहीं सरसों का तेल 140-150 रूपये तथा रिफाईंड ऑयल 140-155 रूपये प्रति लीटर तय की गई है। उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को यह भी आदेश दिए हैं कि वे उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की सूची अपनी-अपनी दुकान पर चस्पा करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी दुकानदार आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता से उपरोक्त दरों से अधिक राशि वसूली जाती है तो वह इस संदर्भ में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, सोनीपत के कार्यालय दूरभाष नम्बर 0130-2242428 तथा कन्ट्रोल रूम नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।