रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत। जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम-2005 की शक्तियों का प्रयोग करते जिले में 30 अप्रैल (शुक्रवार) रात 10 बजे से 03 मई (सोमवार) को सुबह 05 बजे तक साप्ताहांत लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पाबंधी रहेगी। बिना किसी कार्य के सडकों तथा सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर भी मनाही रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कानून एवं व्यवस्था, आपात स्थिति, नगरपालिका सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, पुलिस कर्मियों, सैन्य, स्वास्थ्य, बिजली, आग, कोविड-19 को लेकर सरकारी मशीनरी पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र के साथ पाबंधियों से मुक्त रखा गया है। जिलाधीन ने कहा कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड के साथ और परीक्षा में ड्यूटी देने वाले स्टॉफ को पहचान पत्र के साथ मुक्त रखा गया है। जिलाधीश पूनिया ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। अंतरराज्यीय आवश्यक वस्तओं एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की आगमन एवं गमन स्थान के सत्यापन के बाद परिवहन पर कोई पाबंधी नहीं रहेगी। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठïान जिसमें सार्वजनिक व निजि क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मस्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि सेवाएं चालू रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों पैरामेडिकल कर्मचारियों तथा अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि वाणिज्यिक और निजि प्रतिष्ठïान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी सक्ष्म सेवाएं, ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा तथा भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, परेषण और वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती के संचालन, एटीएम चालू रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि होटल, ढाबे, विभिन्न मॉल परिसर में भोजन से संबंधित दुकानों पर बैठकर खाने पर पाबंधी रहेगी तथा होम डिलीवरी को मुक्त किया गया है। कृषि, बागवानी फसलों में प्रयोग होने वाले संयत्रों उपकरणों जैसे हार्वेस्टिम, कटाई, बुआई व छटाई मशीनों के आवागमन पर छूट रहेगी। हवाई अड्डïे, रेलवे स्टेशन, अंतरराजीय बस अड्डïे, बस स्टेशन से आने-जाने वालें यात्रियों को छूट दी जाएगी। सभी विवाह कार्य जो संबंधित जिलाधीशों और उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने उपरांत उन्हें इंडोर स्थानों में 30 व्यक्तियों की क्षमता जिसमें अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी तथा खुले स्थानों में 50 व्यक्तियों की अनुमति दी जा सकती है।
अनुमति उपरांत कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के पालन, सामजिक दूरी को संगठनों एवं नियोक्ताओं द्वारा सुनिश्चित करना होगा। जिलाधीश ने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयां, उद्यमी संबंधित में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास बनवाने के लिए सरल हरियाणा डोट जीओवीडोटईन पोर्टल पर सभी विवरण सहित आवेदन करना अनिवार्य होगा। सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए आवगमन की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के पालना सुनिश्चित करवाने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो निदिष्टï क्षेत्र के लिए निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से संबंधित निर्देशों का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत प्रावधानों के तहत कार्रवाई के अलावा आईपीसी की धारा-188 के तहत दंड प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।