सोनीपत। दिव्य एयर प्रोडक्ट लिमिटिड कंपनी पर ऑक्सीजन गैस के लिए लोगों की बढती भीड़ को देखते हुए वहां पर 200 मीटर के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अशोक कुमार बंसल ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 22(1) तथा 23 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेशों में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी राई राजेश टिवाना को प्रात 08 बजे से रात्रि 08 बजे तथा तथा तहसीलदार सोनीपत राजेश अहलावत को रात्रि 08 बजे से प्रात 08 बजे तक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
यह ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दिव्य एयर प्रोडक्ट लिमिटिड को सिविल सर्जन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अतिरिक्त किसी भी प्राईवेट व्यक्ति को गैस की आपूर्ति ना की इसके लिए सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे और प्रतिदिन आपूर्ति की गई गैस का रिकार्ड भी रखेंगे।