श्याम सुंदर, सोनीपत। जिलाधीश, उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने धारा-144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए 31 मार्च तक सोनीपत के सभी शिक्षण संस्थानों (स्कूल-कालेज-आईटीआई) को 31 मार्च तक बंद किया है। इस समयावधि तक उन्होंने सिनेमा, शॉपिंग मॉल्स, पब्स, जिम, एंयुजमेंट पार्क आदि को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं वही शिक्षण संस्थान खुलेेंगे। इन निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों की अनुपालना करायेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।