पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल की कैद व जुर्माना की सजा
कुरुक्षेत्र।< जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत एक को सुनाई पांच साल की कैद व जुर्माना की सजा। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने दी। जानकारी देते हुए गोपाल ने बताया कि एक महिला निवासी नैसी ने दिनांक 20 मई 2018 को महिला थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति मेहनत मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था तथा वह अपनी दवाई लेने चली गयी। उसकी लड़की उम्र 9 साल शिव मंदिर में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां पर उसके गांव का एक लड़का प्रदीप कुमार पुत्र मलकीत मंदिर में आया और उसकी लड़की के साथ अशलील हरकते करने लगा। लड़की रोने लगी जिसको उसने धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। जब वह दवाई लेकर आई तो उसकी लड़की उसको लिपट कर रोने लगी और सारी बात उसको बताई। जब वह उसके घर गई उसने उनके साथ भी झगडना शुरू कर दिया। जिसकी शिकायत पर महिला थाना में पोस्को एक्ट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करके जाँच महिला उप निरीक्षक कमलेश ने की। दिनांक 3 जुलाई 18 को मुकदमे की जांच पुरी करके चालान न्यायालय में दिया गया। जिसकी नियमित सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश लाल चन्द अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रदीप पुत्र मलकीत सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद तथा 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।