नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को दस वर्ष का कठोर कारावास
राजेंद्र कुमार सिरसा।<हरियाणा में सिरसा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा को हवश का शिकार बनाने का दोषी करार देते हुए शिक्षक को दस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि सिरसा के एक गांव में बाहरवीं की नाबालिग छात्रा के साथ उसी के स्कूल के शिक्षक गुरजंट सिंह निवासी जोगेवाला(डबवाली )द्वारा कोई नशीला पदार्थ पिलाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोप में जिला महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। सतरह वर्षीया नाबालिग छात्रा ने महिला पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 23 जनवरी 2017 को वह राजकीय विद्यालय में अपनी कक्षा में बैठी थी। करीब 11 बजे उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। इसके बाद वह प्रिंसीपल से छुट्टी लेकर घर जाने लगी तो उसी स्कूल का शिक्षक गुरजंट सिंह उसके पास आया और बोला कि बेटी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लगती है, आओ गाड़ी में तूझे घर छोड़ आता हूं। छात्रा अपने शिक्षक पर भरोसा करके उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में शिक्षक गुरजंट ने उसे एक बोतल से पानी पिलाया। इसके बाद छात्रा बेसुध हो गई। छात्रा को जब होश आया तो उसने खुद को एक होटल के रूम में पाया। इसके बाद गुरजंट सिंह ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर इस बारे किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। शाम को शिक्षक उसे उसके गांव के पास छोड़कर चला गया। शिक्षक द्वारा किए गए विश्वासघात की बात छात्रा ने अपनी चचेरी बहनों को बता दी। इसके बाद परिजनों को सारे घटनाक्रम का पता चला तो वे अपनी बेटी को महिला पुलिस थाना लेकर पहुंचे। महिला थाना पुलिस ने पीडि़त नाबालिग छात्रा का बयान दर्ज करके शिक्षक गुरजंट सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज करते हुए उसे गिरप्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए सिरसा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास ने दुष्कर्मी शिक्षक गुरजंट सिंह को दस साल कैद व 60 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।