अस्पताल का लाईसैंस रद्द करने और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए : काम्बोज

महिलाओं से फार्म भरवाकर पैसे वसूलने वाले लोगों के खिलाफ दिए जांच के आदेश, चौंकीदार के खिलाफ दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को एक सप्ताह के अंदर दिए जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश, निशानदेही के मामले की दोबारा जांच के लिए एसडीएम को सौंपी जिम्मेवारी, सोसायटी के गबन के मामले में दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश, स्वास्थ्य विभाग के सहायक को बदलने के लिए सीएमओ को दिए आदेश, करंट से मृत्यू मामले की दोबारा जांच के दिए < कुरुक्षेत्र । हरियाणा के खाद्य नागकि आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने आप्रेशन में लापरवाही बरतने और महिला की मृत्यू मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार अस्पताल का लाईसैंस रद्द करने के आदेश दिए है। इतना ही नहीं महिला चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए है। राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज सोमवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक में समस्याओं का समाधान करने के उपरांत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने शाहबाद निवासी बच्चन सिंह की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर्ता के बेटे की खोजबीन करने के लिए सीआईए को जांच करने के आदेश दिए, इस्माईलाबाद स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल के एमडी नरेश शर्मा की शिकायत पर बिजली विभाग को स्कूल के खर्चे पर संचालक के अनुसार तारे बदलने और ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश दिए। गांव थडौली के नछतर सिंह की शिकायत पर राजस्व विभाग को फसल खराबे के मामले में जांच करने, गांव बारना निवासी नारायण दत की शिकायत पर एक सप्ताह के अंदर सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट करने के आदेश देते हुए अजराना खुर्द निवासी सुखविन्द्र सिंह, ठोल निवासी रमेश कुमार, प्रतापगढ़ निवासी छतरपाल, अनाज मंडी निवासी सोहन लाल, गोबिंद सिंह कालोनी निवासी जसपाल सिंह की शिकायतों का मौके पर समाधान किया इससे पहले राज्यमंत्री ने हाउस के समक्ष दर्जनों लोगों द्वारा विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के आदेश दिए। राज्यमंत्री ने सरस्वती कालोनी खेड़ी मारकंडा निवासी सतबीर सिंह की शिकायत को दोबारा से सुना और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह की रिपोर्ट और तमाम तथ्यों को जहन में रखते हुए आदेश दिए कि आप्रेशन में लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत हो जाना एक संगीन मामला है, इसलिए इस लापरवाही पर सम्बन्धित अस्पताल का लाईसैंस रद्द किया जाए और अस्पताल के मालिक के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाए। इतना ही नहीं आप्रेशन में लापरवाही बरतने वाली महिला चिकित्सक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके निष्पक्षता से जांच की जाए ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके और भविष्य में कोई भी डाक्टर और अस्पताल इस प्रकार की लापरवाही न बरते। इतना ही नहीं राज्यमंत्री ने चिकित्सकों के शिष्टïमंडल को अपना पक्ष रखने के लिए लिखित में तथ्यों को देने के लिए कहा है। उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि हाउस के समक्ष जो शिकायते रखी है उन शिकायतों का निपटारा करके अधिकारी एक्शन टेकन की रिपोर्ट राज्यमंत्री और उपायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, विधायक डा. पवन सैनी, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी, एडीसी पार्थ गुप्ता, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर सहित अन्य अधिकारी और कमेटी के सदस्य मौजूद थे। >पैसे वसूलने वाले लोगों के खिलाफ दिए जांच के आदेश गांव रामनगर, फलदरपुर व कलाल माजरा की महिला धर्मो देवी, स्वर्ण कौर ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी की मीनू व एक अन्य लडक़े ने भवन एवं सन्नी मारण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त डा. भीमराव अम्बेडकर कर्मयोगी यूनियन रजि. के सदस्य बनकर गांव में आए और काफी महिलाओं और पुरुषों से लेबर विभाग हरियाणा के फार्म भरवाकर प्रत्येक महिला से 450 रुपए की राशि वसूली। इन लोगों ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि सभी को स्कीमों का फायदा दिया जाएगा, लेकिन पैसा लेने के बाद सभी लोग फरार हो गए। इस दौरान पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों में समझौता होने के दस्तावेज रखे गए, जबकि महिलाओं ने समझौता होने से इनकार किया। इस बात पर राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने हाउस के समक्ष महिलाओं के हस्ताक्षर करवाकर समझौते वाले दस्तावेजों से मिलान किया। दोनों हस्ताक्षर महिला के पाए गए, इसके बावजूद राज्यमंत्री ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए मामले की तह तक जाने और दोषियों को पकडऩे के लिए एसडीएम थानेसर व डीएसपी की कमेटी की अध्यक्षता में जांच करने के आदेश दिए है, इस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पैसों की रिकवरी की जाएगी।< चौंकीदार के खिलाफ दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश< गांव हथीरा निवासी रामफल ने शिकायत रखी की चौंकीदार यशपाल मकान बनवाने की ग्रांट पास करवाने के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड और दो फोटो दी थी, परंतु चौंकीदार यशपाल ने सब स्टेशन किरमच में मिलीभगत करके धोखाधड़ी से उनके नाम बिजली का कनैक्शन चौंकीदार ने अपने घर लगवा लिया और काफी साल चलाने के बाद कनैक्शन बिना किसी अनुमति के गांव निवासी इंद्र पांचाल के घर लगवा दिया। इसके बाद प्रार्थी के पास 21 हजार का बिल आया जो वर्ष 2013 में भर दिए गया, परंतु दोबारा 28 सितम्बर 2018 को बिजली कनैक्शन का 1426 रुपए का बिल आया और चौंकीदार ने यह बिल भरने से इनकार कर दिया। इस शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अपना तर्क रखते हुए हाउस के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए कि चौंकीदार ने पहले तो किसी दूसरे के दस्तावेजों पर बिजली का कनैक्शन लिया और फिर बिजली विभाग की अनुमति के बिना मीटर को इन्द्र पांचाल के घर लगवा दिया। इन तथ्यों को जानने के बाद राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने चौंकीदार यशपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसडीएम थानेसर को गम्भीरता के साथ जांच करने के आदेश दिए है।

एक सप्ताह के अंदर दिए जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश पिहोवा निवासी गौरव कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि बैंक व एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एमडी हरको बैंक के पास सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार द्वारा सिफारिश की गई है। राज्यमंत्री ने इस शिकायत को दोबारा से सुना और दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए है। दोबारा जांच के लिए एसडीएम को सौंपी जिम्मेवारी > गांव चंद्रभानपुरा निवासी सेवा सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्यमंत्री ने गांव की फिरनी और मकानों की सही निशानदेही दोबारा से करने के लिए एसडीएम थानेसर को आदेश देते हुए कहा कि गांव में जाकर और तमाम दस्तवेजों को देखने के बाद पक्के प्वाईंट से दोबारा निशानदेही की जाए।< < एफआईआर दर्ज करने के आदेश< राज्यमंत्री ने स्टेशन माजरी मौहल्ला शाहबाद निवासी लवकेश कुमार ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोसायटी के खाते में 65 लाख रुपए के गबन के मामले में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाए और उसके बाद दोषी की सम्पति को अटैच करने की कार्रवाई शीघ्र अति शीघ्र पूरी करे। सहायक को बदलने के लिए सीएमओ को दिए आदेश< राज्यमंत्री ने सीएचसी झांसा के सहायक नरोतम दास की शिकायत पर सीएमओ और एसडीएम पिहोवा की जांच रिपोर्ट के तथ्यों को देखने के बाद सीएमओ को आदेश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के सहायक को तुरंत प्रभाव से किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए और नियमित रुप से तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश की जाएगी। इतना ही नहीं यह भी आदेश दिए कि इस मामले में जहां 10 लोगों को दोषी पाया गया है वहीं ओर लोगों के खिलाफ सबूत पाए गए है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। करंट से मृत्यू मामले की दोबारा जांच के दिए आदेश
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